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मार्ग कर की अनधिकृत वसूली पर होगी अनुशासनिक कार्रवाई

मार्ग कर की अनधिकृत वसूली पर होगी अनुशासनिक कार्रवाई

— नगर विकास एवं आवास मंत्री नीतीश मिश्रा

पटना | 27 अगस्त 2026

नगर विकास एवं आवास विभाग के मंत्री नीतीश मिश्रा ने स्पष्ट किया है कि बिहार के नगर निकायों द्वारा भारी वाहनों से मार्ग कर, प्रवेश सेवा शुल्क अथवा चुंगी की वसूली केवल बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 के तहत निर्मित नियमावली एवं विनियमावली के अनुरूप ही की जा सकती है।

मंत्री ने कहा कि मार्ग कर की वसूली के लिए विभाग द्वारा अभी तक कोई नियमावली अथवा विनियमावली निर्मित नहीं की गई है। ऐसी स्थिति में नियमावली के अस्तित्व में आने तक नगर निकायों द्वारा किसी भी नाम, स्वरूप या माध्यम से मार्ग कर की वसूली पूरी तरह प्रतिबंधित है।

उन्होंने बताया कि विभाग की ओर से पूर्व में भी समय-समय पर स्पष्ट निर्देश जारी किए गए हैं कि संबंधित नियमावली के निर्माण तक नगर निकायों द्वारा किसी भी प्रकार का मार्ग कर, प्रवेश सेवा शुल्क अथवा चुंगी नहीं वसूली जाए। इसके बावजूद कुछ नगर निकायों द्वारा भारी वाहनों से प्रवेश सेवा शुल्क, चुंगी अथवा अन्य नामों से राशि वसूल किए जाने की जानकारी विभाग के संज्ञान में आई है।

नगर निकायों को तत्काल वसूली बंद करने का निर्देश

मंत्री नीतीश मिश्रा ने कहा कि विभाग ने मामले को गंभीरता से लेते हुए राज्य के सभी नगर आयुक्तों तथा नगर परिषदों एवं नगर पंचायतों के नगर कार्यपालक पदाधिकारियों को स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं कि नियमावली/विनियमावली के निर्माण एवं प्रभावी होने तक किसी भी प्रकार के मार्ग कर की वसूली तत्काल बंद रखी जाए।

उन्होंने विभागीय निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा है।

उल्लंघन पर होगी अनुशासनिक कार्रवाई

मंत्री ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि किसी नगर निकाय द्वारा विभागीय निर्देशों की अवहेलना करते हुए किसी भी नाम या स्वरूप में मार्ग कर की वसूली की जाती है, तो संबंधित नगर आयुक्त अथवा नगर कार्यपालक पदाधिकारी की जवाबदेही तय की जाएगी और उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी।

उन्होंने सभी नगर निकायों को निर्देश दिया कि विभागीय आदेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें तथा नियमावली/विनियमावली के निर्माण एवं प्रभावी होने तक वाहनों से किसी भी प्रकार की अनधिकृत वसूली न करें।

विभाग द्वारा इस संबंध में प्राप्त शिकायतों एवं मामलों की गंभीरता से निगरानी की जाएगी। निर्देशों के उल्लंघन को किसी भी स्तर पर स्वीकार नहीं किया जाएगा।

 

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